हिमाचल

महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन

डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह आयोजन आंतरिक महिला शिकायत समिति द्वारा किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों जैसे औदयानिकी महाविद्यालय, विस्तार शिक्षा निदेशालय, प्रशासनिक खंड, फील्ड एवं लैब कर्मचारियों और आऊटसोर्स सफाई कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही।

कार्यशाला की शुरुआत में उपकुलसचिव और समिति की सदस्य सविता ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए समिति के गठन और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डाला। समिति की पीठासीन अधिकारी डॉ. आशु चंदेल ने महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर उनके अधिकारों, कर्तव्यों और अधिनियम की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

डॉ. आशु ने अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों की भूमिका, शिकायतों की जांच प्रक्रिया और समाधान के तौर-तरीकों पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। समिति की सदस्य संजना गोयल ने अपने विचार साझा करते हुए समिति के प्रयासों की सराहना की और कार्यशाला की उपयोगिता को रेखांकित किया।

कार्यक्रम के अंत में डॉ. रजनीश ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सभी प्रतिभागियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया |

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button